Traffic Rules: पंजाब को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अन्य शहरों में ट्रैफिक पुलिस अन्य राज्यों से आए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फुर्ती दिखाती है तो वहीं, पंजाब की पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब पुलिस चैक ही नहीं करती कि वाहन पंजाब मे ही रजिस्टर्ड है या अन्य राज्य में। पंजाब पुलिस केवल चालक की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, और बीमा आदि ही चैक करती है।
वाहन अधिनियम 1988 की धारा के अनुसार किसी भी दूसरे राज्य वाहन मालिक को सिर्फ 12 महीने के अनुमति होती है कि वह अपने राज्य के रजिस्टर्ड वाहन दूसरे राज्य में चला सकें। इसके बाद उसी वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाकर स्थानांतरित कराना होता है। बी.एच. सीरीज़ के साथ रजिस्टर वाहन के लिए किसी भी स्थानांतरित रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। पंजाब में वाहनों की बी.एच. रजिस्ट्रेशन लागू नहीं हो सकी है।
पंजाब का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी: डॉ. रजत ओबेरॉय
जालंधर के सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी डॉ. रजत ओबेरॉय ने कहा कि वाहन अधिनियम में बाहरी राज्य की रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को निर्धारित समय के बाद पंजाब का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पंजाब में भी भारत सीरीज़ (बी.एच.) की सुविधा वाहन मालिकों को मिलने जा रही है। अब राज्य बदलने पर आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की झंझट से निजात मिलने वाली है। बी.एच. नंबर प्लेट एक खास सुविधा वाहन मालिकों को देने वाली है जो बहुत फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त सुविधा देने के लिए साफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है।
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