Seatbelt: भारत में कार बनाने वाली कंपनियों के लिए अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार की पिछली सीट के लिए भी सीटबेल्ट अलार्म को अनिवार्य करने का आदेश दिया है। आपको बता दें जल्द ही सरकार इस नियम को उपयोग में लाने का विचार कर रही है। सरकार ने इस नियम पर आम जनता से 5 अक्टूबर 2022 तक राय मांगी है।
इसलिए दिया ये आदेश
कार कंपनियों को कार की पिछली सीट पर सीटबेल्ट अलार्म लगाने का नोटिफिकेशन सरकार ने टाटा ग्रुप के पूर्व चैयरमेन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद दिया है। दरअसल, साइरस मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई पहनी थी जिस कारण दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई।
सीटबेल्ट (Seatbelt) नहीं पहनने पर होगा जुर्माना
विश्व बैंक ने पिछले साल कहा था कि “भारत में सड़क हादसों में हर चार मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। हाल ही में सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण मारे गए लोगों की संख्या 15,146 और घायल हुए लोगों की संख्या 39,102 थी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करने की योजना बना रहे हैं। इसका पालन नहीं करने पर लोगों को जुर्माना देना होगा।
सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर की बिक्री बंद
नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस महीने की शुरुआत में ई-कॉमर्स कंपनियों को कार सीट बेल्ट अलार्म को बंद करने वाली डिवाइस की बिक्री को बंद करने का निर्देश दिया था। गडकरी ने कहा कि “उनका मंत्रालय 2024 के अंत तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार को इस साल सभी कारों में अनिवार्य छह एयरबैग का नियम ला सकती है।”
वर्तमान में क्या है नियम?
आपको बता दें, अभी वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अलार्म रिमाइंडर देना अनिवार्य है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।