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Sunday, December 22, 2024
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Traffic Challan: ट्रैफिक पुलिस नहीं छीन सकती कार, बाइक और स्कूटर की चाबी, अपने इस अधिकार से बहुत लोग हैं अनजान है, जानें पूरी खबर

Traffic Rules: कार, बाइक और अन्य वाहन चालाते समय नागरिकों को यातायात के कुछ नियमों का पालन करना होता है। वहीं, नागरिक यातायात के नियमों (Traffic Rules) का सही से पालन करें, इसकी व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस (Traffic Police) की होती है। यातायात पुलिस उन लोगों का चालान करती है, जो यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। कई बार पुलिसकर्मी और सड़क पर मोटर वाहन लेकर चल रहे यात्रियों के बीच कहा सुनी हो जाती है। कई बार ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन की जबरदस्ती चाबी छीन लेते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का बिलकुल अधिकार नहीं होता।

क्या कहता है कानून?

मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ये अधिकार नहीं है कि वे आपके वाहन की चाबी को जबरदस्ती छीन लें। ऐसा करना बिलकुल गैरकानूनी होता है। अगर आपके साथ कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो आप उन्हें कानूनी भाषा में जवाब दे सकते हैं। जिसके लिए आप उन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1932 का हवाला दे कर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

 

डॉक्यूमेंट छीनना भी है कानून का उल्लंघन

अगर कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपसे वाहन के डॉक्युमेंट्स मांगता तो आपको डॉक्युमेंट्स दिखने होंगे, लेकिन अगर अधिकारी डॉक्युमेंट्स अपने हाथ में लेने की बात कहे तो आपके मर्जी है कि आप डॉक्युमेंट्स को अधिकारी के हाथ में दें या नहीं। वहीं, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपसे डॉक्युमेंट्स छीनता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन होता है।

लाइसेंस जब्त करने के लिए देनी होगी रसीद 

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुछ मामलों में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपका लाइसेंस जब्त कर सकते हैं। लेकिन लाइसेंस जब्त करने पार यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लाइसेंस जब्त होने के बदले में ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से आपको वैलिड रसीद उपलब्ध कराई जाए।

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