Govt likely to bring bill to amend Wakf act: भारत सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाना है।
विधेयक में वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियों को जिला कलेक्टरों के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी, जो इन संपत्तियों का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। इस कदम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, विधेयक वक्फ बोर्डों के लिए अपने निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं को शामिल करना भी अनिवार्य बना देगा। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में महिलाओं के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वर्तमान में देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जो इस्लामी धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों और परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इन बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे अधिक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करें।
लोकसभा, राज्यसभा
राज्यसभा:
1.केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पेश किया।
2.मंत्री सुरेश गोपी ने चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूचना प्रणाली ऑडिट पर सीएजी रिपोर्ट रखी।
विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों के लिए कागजात प्रस्तुत किये।
लोकसभा:
1.केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 पेश किया।
2.केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जूट बोर्ड में दो सदस्यों के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।
3.केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दो सदस्यों के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।
4.विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किये।