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1 अक्टूबर 2025 से सभी ट्रकों में अनिवार्य होगा AC केबिन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश

देश में ट्रक ड्राइवर की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार ने सभी ट्रकों में एसी केबिन को अनिवार्य कर दिया है…सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 2025 से सभी नए ट्रकों में ड्राइवरों के लिए फैक्ट्री-फिटेड एसी केबिन होना अनिवार्य होगा…पिछले पांच सालों से सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी इस मसले पर कई बार पब्लिक के बीच बोल चुके हैं…देश के अर्थव्यवस्था को चलाने में ट्रक ड्राइवरों का बहुत योगदान है…इसलिए उनकी सुविधाओं का ख्याल भी रखना होगा…

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कई बार ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात करने के बाद आखिरकार सरकार ने ट्रकों में एसी केबिन की तारीख तय कर दी है….मंत्रालय ने जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि, “1 अक्टूबर, 2025 या उसके बाद बने सभी एन2 और एन3 कैटेगरी के ट्रकों के केबिन के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा…”

राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस केबिन की टेस्टिंग अधिसूचित ऑटोमोटिव मानकों के अनुसार होगा… इसमें N2 और N3 कैटेगरी के व्यवसायिक वाहन शामिल होंगे…

क्या है N2 और N3 कैटेगरी के वाहन?

N2 कैटेगरी के वाहन: इस कैटेगरी में वे भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिनका कुल वजन 3.5 टन से ज्यादा और 12 टन से कम होता है…

N3 कैटेगरी के वाहन : N3 कैटेगरी में वे भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिनका कुल वजन 12 टन से अधिक है…

ये मानक ट्रक निर्माताओं को एसी सिस्टम वाले केबिन के साथ चेसिस बेचने का मार्ग भी तय करेंगे…मौजूदा समय में, ट्रक बॉडी बनाने वाले बिल्डर फिट करते हैं…ट्रक के डैशबोर्ड सहित एसी केबिन्स में मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, इसलिए ट्रक निर्माता कंपनियों को स्वयं लगाना होगा…जिससे केबिन को फिट करने के लिए वाहन बॉडी बिल्डरों की जरूरत समाप्त हो जाएगी…

2020 में एक नॉन-प्रॉफ़िटेबल ऑर्ग्नाइजेशन ने10 राज्यों में ट्रक ड्राइवरों का सर्वेक्षण किया था…सर्वेक्षण में लगभग आधे से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों ने इस बात को माना था कि वे थकान या नींद महसूस होने के बाद भी ट्रक चलाते रहते हैं…

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