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Friday, November 22, 2024
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कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद नींद से जागा प्रशासन, शुरू किया चेकिंग अभियान!

Kanpur Bus Accident : बीती 8 फरवरी को कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र में हुए लोडर और स्कूली वैन के बीच हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद कानपुर के ट्रैफिक विभाग की नींद टूट गई है। ट्रेफिक पुलिस ने थाना नौबस्ता क्षेत्र के यशोदा नगर बाईपास पर यातायात पुलिस के अधिकारियों ने टीम के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान चेकिंग अभियान में दर्जनों स्कूली बच्चों को ठूंस कर चल रही अवैध ओमिनी वैनो को रोककर कार्यवाही की गई। कई ओमिनी वैन में दर्जन भर से ज्यादा बच्चे भी पाए गए और कुछ ई रिक्शों को भी रोका गया जिनमें स्कूली बच्चे ढोए जा रहे रहे।

यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर रहे कई ओमिनी वैन के चालान किये और कुछ को हिदायत देकर रवाना कर दिया गया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को भी जागरूक करते हुए कहा कि घर जाकर मम्मी पापा से कहना कि इस तरह के वाहनों से हमे न भेजें जिनमे हमे खतरा हो।

हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 का हुआ ऑपरेशन

कानपुर में जीटी रोड पर गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार लोडर ने एक स्कूली बच्चों से भरी वैन को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद ट्रक ने वैन को रौंद दिया। हादसे में वैन के परखच्चे उड़ गए और 1 बच्चे की मौत हो गई। 8-10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

हादसे के बाद 3 बच्चों का हैलट अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। किसी के गले की नस कटी है, तो किसी के पैरों का मांस फट गया है। वहीं, किसी का जबड़ा फैक्चर हो जाने के कारण मुंह खुलना बंद हो गया है।

स्कूल में वैन अटैच करने के लिए ये हैं मानक

  • वैन में स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए।
  • वैन का उपयोग स्कूली गतिविधियों व परिवहन के लिए ही किया जाएगा।
  • वाहन पर पीला रंग हो जिसके बीच में नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम होना चाहिए।
  • वाहन चालक को न्यूनतम पांच वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए।
  • सीट के नीचे बस्ते रखने की व्यवस्था।
  • बस या वैन के दरवाजे ताले युक्त होने चाहिए।
  • प्राथमिक उपचार के लिए फस्ट ऐड बॉक्स उपलब्ध हो।
  • बसों या वैन की खिड़कियों में आड़ी पट्टियां (ग्रिल) लगी हो।
  • स्कूली वैन में ड्राइवर व कंडक्टर के साथ उनका नाम व मोबाइल नंबर लिखा हो।
  • स्कूली वाहन के रूप में चलने वाले पेट्रोल ऑटो में पांच, डीजल ऑटो में आठ, वैन में 10 से 12, मिनी बस में 28 से 32 और बड़ी बस में ड्राइवर सहित 45 विद्यार्थियों को ही सवार कर सकते हैं।
  • किसी भी ड्राइवर को रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है।
  • बस चालक के अलावा एक और बस चालक साथ में होना जरूरी।
  • चालक का कोई चालान नहीं होना चाहिए और न ही उसके खिलाफ कोई मामला हो।

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