BharatPe: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 10 मई (बुधवार) को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के अलावा दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी 81 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज की गई है।
इसमें शामिल पक्षों के खिलाफ गंभीर संज्ञेय आपराधिक अपराधों की आठ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी, या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (बहुमूल्य सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 120B (आपराधिक साजिश) और अन्य धाराएं शामिल हैं।
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इसमें आपराधिक अपराधों के खिलाफ फिर दर्ज किया है।
एक सूत्र ने बताया है कि एफआईआर में कहा गया है कि शिकायत प्राप्त हुई और उसके बाद कथित लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई। शिकायत और अब तक की जांच में धारा 406/408/409/420/467/468/471/120बी आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत पहली दृष्टि में दंडनीय अपराध का मामला बन रहा है।
ग्रोवर को कंपनी ने किया था बर्खास्त
छह महीने के दौरान ग्रोवर का नाम पांच मुकदमों में था। जनवरी 2022 में उन्हें वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण BharatPe के साथ कानूनी लड़ाई में फंसना पड़ा। ग्रोवर को पिछले साल मार्च में कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था। दिसंबर 2022 में दिल्ली स्थित फिनटेक यूनिकॉर्न ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी जिसमें ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ अनेक आरोप लगाए गए थे। इसमें 81.28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूत नष्ट करने का आरोप शामिल था। उसी महीने, BharatPe ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक दीवानी मुकदमा भी दायर कर दिया था, जिसमें ग्रोवर और उनके परिवार से विभिन्न मदों में हुए नुकसान को लेकर 88.67 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की मांग की गई थी।
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