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Thursday, October 17, 2024
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महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, CJI लेंगे मामले में फैसला!

Supreme Court on Mahua Moitra Petition : टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के विरोध में याचिका दी थी। आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि TMC नेता महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) फैसला लेंगे।

बता दें कि महुआ मोइत्रा की याचिका को जज संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ के सामने तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील की गई थी। टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को पीठ के समक्ष पेश किया। इसके बाद पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी से कहा कि इस याचिका पर फैसला सीजेआई करेंगे।

सदस्यता जाने के बाद खटखटाया SC का दरवाजा

गौरतलब है कि लोकसभा सदस्यता छीने जाने के खिलाफ महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra Petition in Supreme Court) ने सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि कैश फॉर क्वेरी मामले (Cash for Query Case) में आचार समिति की तरफ से लोकसभा में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सदन के अध्यक्ष ने उन्हें निष्कसित कर दिया था। उन्हें एक कारोबारी से उपहार और अवैध रिश्वत लेने का दोषी ठहराया गया था। इसी के खिलाफ टीएमसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

रिपोर्ट पर चर्चा के बाद किया निष्कासित

लोकसभा की एथिक्स कमेटी (Ethics Committee Report On Mahua Moitra) की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद इसे स्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra Cash for Query) को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक और अशोभनीय आचरण का जिम्मेदार माना गया था। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi) ने 8 दिसंबर को संसद में रिपोर्ट पेश की थी।

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