Delhi UPSC Aspirant’s Death: दिल्ली पुलिस ने बेसमेंट के चार मालिकों समेत एक एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है.
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत से संबंधित मामले में पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
तीस हजारी
अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने एसयूवी चालक मनुज कथूरिया और बेसमेंट मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कथूरिया के वकील ने दलील दी कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें इस घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
कथूरिया पर बारिश के पानी से भरी सड़क पर अपनी फोर्स गोरखा कार चलाने का आरोप लगाया गया है। इससे पानी बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कथूरिया की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने घटना को बढ़ाया।
इस बीच, बेसमेंट मालिकों की ओर से वकील अमित चड्ढा पेश हुए और दलील दी कि इस घटना के लिए नागरिक एजेंसियां जिम्मेदार हैं और यह दैवीय कृत्य था।
कोर्ट ने दलीलों पर विचार करने के बाद पांचों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी आज इस मामले में एसयूवी चालक कथूरिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस से पूछताछ की और जांच को ”अजीब” बताया।
“पुलिस राहगीरों, वाहन चालकों को पकड़कर क्या कर रही है? क्या आपने उस व्यक्ति से पूछताछ की है जिसने गाद निकालने का काम नहीं किया है?” कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने पूछा.
हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि वह 2 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.