Drivers Protest : नए हिट-एंड-रन कानून (Hit-and-run laws) पर देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नए कानून का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के लिए 7-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके विरोध में निजी बस और ट्रक चालक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राज्यों में ड्राइवरों ने चक्का जाम लागू किया है।
महाराष्ट्र (Maharashtra Drivers Protest) के नागपुर (Nagpur) में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ड्राइवरों ने हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते पेट्रोल पंपों पर लोगों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ा।
एमपी में ड्राइवरों का चक्का जाम
वहीं मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Drivers Protest) में नए कानून के विरोध में निजी बस और ट्रक चालकों ने सोमवार को ‘चक्का जाम’ लागू किया था। धार में पीथमपुर हाईवे (Pithampur Highway) पर ड्राइवरों ने सड़क पर चक्का जाम (traffic jam) कर दिया, जिससे आवाजाही ठप्प पड़ गई थी। ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन के सदस्यों ने भोपाल (Bhopal) की सड़कों पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी किया।
छत्तीसगढ़ में एक हजार बसों की आवाजाही पर असर
इसी तरह का विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में भी देखने को मिला। यहां बस चालकों (bus drivers strike) ने नए केंद्रीय कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 1,000 बसों की आवाजाही पर असर पड़ा है।
ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चालकों का कहना है कि यह कानून गलत है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे।
BNS के तहत 10 साल की जेल या 7 लाख का जुर्माना
आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं। उन्हें 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) में ऐसे मामलों में दो साल की सजा का प्रावधान था।