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प्रदूषण पर सख्त SC, कहा- पराली जलाने वालों से अनाज न खरीदे सरकार, 5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पराली के मामले पर कई सवाल दागे। कोर्ट ने पंजाब के वकील से पूछा कि खेतों में जलाई जा रही पराली पर क्या हुआ। इसके जवाब में वकील ने कहा कि सरकार ने कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और सभी राज्य मिल कर समयबद्ध काम करें ताकि अगले मौसम में यह स्थिति न बने।
पराली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले मौसम का इंतजार नहीं होगा। हम मामले की निगरानी करेंगे। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं, तो सरकार सख्ती क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं सरकार उनसे अनाज न खरीदे। कोर्ट ने कहा कि जो कानून तोड़ते हैं, उन्हें फायदा क्यों मिले?
किसानों पर दर्ज एफआईआर पर पूछे तीखे सवाल
कोर्ट ने वकील से पूछा कि आपने दो करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की बात कही है तो जुर्माना सिर्फ लगाया ही गया है या फिर वसूला भी है? हमें अगली सुनवाई में वसूली के बारे में बताइए। कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी भी मांगी है, जिसमें कोर्ट देखने चाहता है कि वो एफआईआर खेत के मालिक पर दर्ज है या फिर अज्ञात लोगों पर?
किसानों को मशीन मुहैया कराने को कहा
पंजाब के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में लोग हाथों से फसल काटते हैं, तो पराली की समस्या नहीं होती है। पंजाब में भी कई छोटे किसान फसल अवशेष जलाने की बजाय बेच रहे हैं। बड़े किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। राज्य सरकार को जरूरी मशीन उपलब्ध करवाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यूपी और हरियाणा सरकारें किसानों को यह मशीन किराए पर दे रही है। पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए।

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