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Wednesday, June 7, 2023
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Hindenburg Report: अदाणी समूह के शेयरों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पैनल द्वारा छह संस्थाओं की जांच आदेश

Hindenburg Report: हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जारी होने से पहले, छह संस्थाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) की शामिलता के कारण, अदानी समूह के शेयरों में संदिग्ध व्यापार की जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नियुक्त विशेषज्ञ समिति को इसके बारे में जानकारी दी है। इस 178 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले, अदानी के शेयरों में शॉर्ट पोजिशन लिया गया था और इसके बाद पर्याप्त मुनाफा दर्ज किया गया था।

कॉर्पोरेट इतिहास में महाघोटाला

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इसे ‘कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला’ कहा गया है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद, अदाणी समूह के शेयरों की कीमत में गिरावट आई थी। रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को विशेषज्ञ समिति का गठन किया और कहा कि अगर शेयर की कीमतों में हेरफेर हुआ है, तो इसकी जांच की जाएगी।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट ?

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे द्वारा अध्यक्षता की गई एक विशेषज्ञ समिति ने मार्च 2000 से दिसंबर 2022 तक अदाणी समूह की कंपनियों की कीमतों में तेज वृद्धि और 24 जनवरी के बाद उनके मंदी के दौरान कोई नियामक त्रुटि नहीं पाई।

 

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रिपोर्ट में बताया गया है कि छह संगठनों की जांच की जा रही है। विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले इन संगठनों ने अडानी के शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद उन्होंने इन पोजीशन्स को कम करके अच्छा लाभ कमाया है। इसलिए, इस व्यापारिक पैटर्न पर संदेह है।

व्यापारिक कार्यों की विस्तृत जांच की जा रही है जो इन छह संगठनों से संबंधित हैं। समिति को यह सुनिश्चित करना है कि जांच के पूरा होने तक सेबी और संबंधित पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये मामले जांच के अधीन हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया है और उसका अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की है। इस समिति में जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन नीलकेणी, ओपी भट्ट और सोमशेखर सुंदरेशन भी शामिल थे।

 

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