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Friday, October 18, 2024
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दिल्ली शराब घोटाले में AAP सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 4 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।


आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत
कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की परमिशन दे दी है। वहीं ईडी ने बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कोर्ट ने संजय सिंह की हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है।


4 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। इस केस में संजय सिंह 53 दिन से हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया था।
न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा
10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड और 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। फिर 13 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। फिर कस्टडी 24 नवंबर तक कर दी गई और अब कोर्ट ने उनकी हिरासत को 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है।


इस मामले में संजय सिंह है आरोपी
गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति केस में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

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