यूपी के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह के कमिश्ननर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
SC का दखल देने से इनकार
कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कमिश्रनर सर्वे और हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने मना करते हुए कहा कि कार्रवाई को चलने दें।
मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका
बता दें कि आज शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हिंदू पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी बीच, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को जिक्र करते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ईदगाह सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। यह सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह होगा। इसमें कमिश्नर की टीम वहां जाकर सबूत जुटाएगी और कोर्ट को रिपोर्ट देगी।
18 दिसंबर को आएगा इस पर फैसला
ये सर्वे कब से शुरू होगा और कौन-कौन सर्वे करेगा। ये सब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में तय होगा।