Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाह मामले में दिए गए फैसले पर अब फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision on Same Sex Marriage) में सुनवाई होगी। इस फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर SC में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए। याचिका पर सबमिशन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने लिया।
बता दें कि 17 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अब उस फैसले की समीक्षा के लिए एक याचिकाकर्ता ने पुनर्विचार याचिका दायर की है।
समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Senior Advocate Mukul Rohatgi) की दलीलों पर ध्यान दिया। वकील ने कहा कि समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) की मांग करने वालों की शिकायतों के निवारण के लिए समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए।
इसके साथ ही वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि संविधान पीठ के सभी जजों ने माना कि इन लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव हुआ है और इसलिए उन्हें राहत देने की जरूरत है। याचिकाकर्ता खुली अदालत में सुनवाई चाहता है। कोर्ट ने कि वह पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर गौर करेगा।
28 नवंबर को होगी सुनवाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 28 नवंबर को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली 21 याचिकाओं पर अलग अलग फैसले दिए थे।
इसके बाद पीठ के सभी पांच जजों ने एकमत होकर समलैंगिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने यह कहते हुए मना किया था कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है।