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तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर संस्था को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित किया

जम्मू कश्मीर की संस्था ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। UAPA कानून के तहत इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है।

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सोशल मीडिया X पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने लिखा है कि “ यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। समूह को भारत विरोधी प्रचार फैलाते हुए और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हुए पाया गया है।

https://twitter.com/AmitShah/status/1741366382435119422

गृह मंत्री ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।

तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करना और जम्मू और कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने में शामिल रहा है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरनात है। इस संगठन के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, RPC और IPC आदि की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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