Ration Card: गरीब लोगों को सस्ते दाम पर या मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। राशन कार्ड की मदद से गरीब लोगों को काफी लाभ मिलता है। राशन कार्ड प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में मौजूद परिवार के सदस्यों को जारी किया जाता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड को लेकर एक नई सुविधा शुरू की गई है।इसका लाभ लाखों लोगों को मिलने वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है.
अधिकतम कवरेज
इस पंजीकरण का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायती आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है। इस हिसाब से 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है।
कई कारणों से रद्द हुए राशन कार्ड
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, ‘सामान्य पंजीकरण सुविधा’ (मेरा राशन-मेरा अधिकार) का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान करना है। साथ ही ऐसे लोगों को राशन कार्ड जारी करने में मदद करना, ताकि वे एनएफएसए के तहत पात्रता का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि पिछले सात से आठ वर्षों में अनुमानित 18 से 19 करोड़ लाभार्थियों के लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड विभिन्न कारणों से रद्द किए गए हैं।
ये हैं 11 राज्य
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को नियमित आधार पर नए कार्ड भी जारी किए जाते हैं। सचिव ने कहा कि शुरुआत में नई वेब आधारित सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर उपलब्ध होगी। इस महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुरू कर दिया जाएगा। सचिव के अनुसार, इन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं।