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महंगाई की पड़ने वाली है बड़ी मार, 18 जुलाई से इन चीज़ों पर बढ़ाई गई जीएसटी की दरें !

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GST Rate Hike: भारत में तेज़ी से बढ़ रही महंगाई ने गरीब से लेकर आम आदमी तक की कमर तोड़ रखी है और इसी बीच थोड़ा परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अगले सप्ताह से कई महत्वपूर्ण चीजों के दामों में बढ़ोतरी करनी जा रही है। दरअसल, बीते बुधवार को चंडीगढ़ में दो दिवसीय 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई सिफारिशों के बाद घरेलू सामानों, होटल्स, बैंक सर्विसेज समेत अन्य चीजों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) में बढ़ोतरी की गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए फैसले के मुताबिक 18 जुलाई से टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और छाछ पर  5 प्रतिशत की दर से जीएसटी की वसूली की जाएगी। अभी तक ये चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर थीं। 

यहां पढ़ें किन चीज़ों पर जीएसटी की दरें
 

1. चमड़े के सामान और जूते के निर्माण के संबंध में जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12  प्रतिशत कर दी गई है, इसके अलावा सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, श्मशान के लिए कार्य अनुबंध पर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18      प्रतिशत किया जा रहा है। 

2- बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि केन्द्रापसारक पंप, गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप; साइकिल पंप -18% जीएसटी लगाई गई है। 

3. प्रिंटिंग और राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लैंप, लाइट्स और फिक्स्चर, साथ ही उनके मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। इन वस्तुओं पर सरकार ने जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

4. टेट्रा पैक पर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत और कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दी गई है। 

5. ड्राइंग और उसके इंस्ट्रूमेंट्स-18 प्रतिशत, सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम -12 प्रतिशत और फिनिश लेदर/चामोइस लेदर/कम्पोजिशन लेदर-12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। 

6. काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज काटने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि -18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।

7. केंद्र और राज्य सरकारों, ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति के लिए प्लांट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अस्पताल आदि के लिए स्थानीय प्राधिकरणों और उसके उप-ठेकेदारों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -18 प्रतिशत। 

8. 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल आवास. 1000/दिन पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। 

9. सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कार्य अनुबंध -18 प्रतिशत की बढ़ोतरी। 

 

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