EPFO Alert : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ग्राहकों के लिए दो बड़ी खबरें आई हैं। कोविड एडवांस फंड (Covid Advance Fund) निकालने की सुविधा बंद कर दी गई है, जबकि फ्रीजिंग और डी-फ्रीजिंग खातों (SOP for Freezing and De-freezing Account) के लिए एसओपी जारी कर दी गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ ने कोविड-19 में शुरू की गई एक बड़ी सुविधा बंद कर दी है. इसके साथ ही ईपीएफओ ने पीएफ खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।
EPFO ने एडवांस पैसा निकालने की सुविधा बंद की
कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को कोविड-19 एडवांस मनी निकालने की सुविधा दी थी। इसके तहत कोई भी ईपीएफओ सदस्य जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते से कोविड एडवांस के तौर पर पैसा निकाल सकता है।
जानकारी के मुताबिक अब यह सुविधा बंद कर दी गई है। हालांकि इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन सॉफ्टवेयर में गैर-वापसीयोग्य कोविड अग्रिम प्रावधान को अक्षम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि खाताधारक इसके लिए आवेदन न कर सकें।
खाता फ्रीज से संबंधित नियम
कोविड-19 एडवांस फंड निकासी के साथ-साथ ईपीएफओ ने एक और नया नियम पेश किया है। संगठन ने खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए एसओपी जारी की है। इसके तहत फ्रीज किए गए खाते को सत्यापित करने की समय सीमा 30 दिन तक सीमित कर दी गई है. हालाँकि, इस समय सीमा को 14 दिन और बढ़ाने का विकल्प भी है। ऐसे में इस अवधि के दौरान खाते को फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए आपको वेरिफाई कराना अनिवार्य होगा।
धोखाधड़ी को रोकने में होगी मदद
खातों को फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए जारी एसओपी से धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। एसओपी दस्तावेज में कहा गया है कि सबसे पहली और अहम बात यह है कि किसी भी खाते में पैसा सुरक्षित रखना जरूरी है। ऐसे में वेरिफिकेशन के बाद केवल वही व्यक्ति खाते से पैसे निकाल पाएगा जिसके पास खाता है।
सत्यापन कैसे करें?
ईपीएफओ के मुताबिक संदिग्ध खाता लेनदेन की पहचान के लिए एमआईडी या यूएएन और प्रतिष्ठानों का सत्यापन आवश्यक है। गौरतलब है कि यह कर्मचारी भविष्य निधि, पीएफ, पेंशन और बीमा योजना चलाती है और इस संगठन से देशभर में कुल 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं।