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बुढ़ापे की छोड़ दो टेंशन, इस योजना के तहत हर महीने मिलेगी ₹5000 पेंशन, जानें आवेदन प्रक्रिया!

Atal Pension Yojana 5000 rupees pension every month

Atal Pension Yojana : रिटायरमेंट के बाद अब बुजुर्गों को अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने लोगों के बुढ़ापे की जिम्मेदारी ले ली है।  बुजुर्गों की आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 साल की आयु के बाद बुजुर्गों को 5 हजार रुपए पेंशन के दिए जायेंगे। सरकार की ये योजना तमाम वर्गों के लिए है।

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हर महीने पेंशन पाने के लिए आपको 40 की उम्र तक अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा प्रतिमाह Atal Pension Yojana में निवेश करना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र से आप जब तक जिंदा रहते हैं, तब तक आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत आपको एक हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक हर महीने पेंशन मिलेगी।

खास बात ये है कि इसके लिए आपको महज 42 रुपये ही खर्च करने होंगे। इसके बाद 60 साल पूरे होने के बाद आपको हर महीने पांच हजार रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार ने यह योजना उन परिवारों को ध्यान रखकर शुरू की है, जो छोटे-छोटे अमाउंट निवेश कर पाते हैं और जिनकी बचत काफी कम है।

इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में आपको 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 प्रतिमाह की पेंशन मिल सकती है। आप हर महीने जितना निवेश करेंगे, उसी के हिसाब से आपको पेंशन भी मिलेगी। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।

Atal Pension Yojana के नियम

  • 18 से 40 आयुसीमा
  • आयु के हिसाब से मासिक प्रीमियम
  • पेंशन की न्यूनतम राशि ₹1000 और अधिकतम ₹5000 प्रतिमाह
  • एक बचत बैंक खाता (डाकघर या बैंक)
  • APY अकाउंट की जानकारी के लिए आवेदक पंजीकरण के दौरान बैंक को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दे सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।

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कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए बैंक जाकर अप्लाई (How to apply for Atal Pension Yojana ?) कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अटल पेंशन स्कीम के पोर्टल पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करें। इस फॉर्म को भरकर बैंक में जाकर जमा करें। फॉर्म के साथ आधार कार्ड (Aadhar Card) की फोटो कॉपी अटैच करें। मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

60 वर्ष से पहले आवेदक की मृत्यु?

60 साल की उम्र से पहले ही अगर आवेदक की मौत हो जाती है तो ऐसे में वह पेंशन मृतक के पति या पत्नी को मिलेगी। वहीं अगर दोनों की मौत हो जाती है तो ऐसे में पूरी राशि नॉमिनी को प्रदान की जाएगी। ये पेंशन बुजुर्गों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।

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