Go First Airlines को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court Order) ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल शुक्रवार को कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को 54 विमानों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट द्वारा इन विमानों की उड़ान पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि विमान लीज पर दे रखी कंपनियों ने विमान वापस लेने के लिए आवेदन किया था।
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पांच दिन के भीतर Go First Airlines द्वारा लीज पर लिए गए विमानों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए डीजीसीए को निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद उन कंपनियों को विमान वापिस मिल सकते हैं।
54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसल
कोर्ट के आदेश के बाद गो फर्स्ट के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा। इसके अलावा इन विमानों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। विमान पट्टे पर दे रखी कंपनियों ने विमान वापस लेने की कवायद में एक आवेदन दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इन आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।