Tax Saving: प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी को साल में एक बार नियोक्ता को निवेश प्रमाण जमा करना होता है। लेकिन कई बार कर्मचारी इसे जमा करना भूल जाते हैं। इन सभी कारणों से फॉर्म 16 में जरूरी चीजें नजर नहीं आतीं और आपको ज्यादा Tax चुकाना पड़ता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो चिंता न करें। हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप टैक्स छूट पा सकते हैं।
1. जीवन बीमा प्रीमियम
अगर आप जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो भी आप धारा 80सी के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। इसमें आप जीवनसाथी या अपने बच्चे के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी छूट का दावा कर सकते हैं।
2.80C का लाभ उठाएं
अगर आप नियोक्ता के पास अपना निवेश प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती हैं।
3. पीएफ का लाभ
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ में योगदान करना होता है। आप इस योगदान के लिए धारा 80सी के तहत छूट का दावा कर सकते हैं।
4. ट्यूशन फीस का भुगतान
बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान को दी जाने वाली ट्यूशन फीस भी धारा 80सी के तहत छूट की हकदार है।
5.ITR में एचआरए पर छूट पाएं
यदि आप नियोक्ता को अपनी किराए की रसीद जमा करना भूल गए हैं तो आप अपने आईटीआर में एचआरए के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास किराए की रसीद और मकान मालिक का पैन नंबर होना जरूरी है।
6. रिटर्न में एलटीए का दावा नहीं
आप अपने रिटर्न में एलटीए का दावा नहीं कर सकते, हालाँकि राहत यह है कि आप इसे अगले वर्ष तक आगे बढ़ा सकते हैं।
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