इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह समाज के गरीब परिवार (बीपीएल) की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है। इस स्कीम के तहत 40 वर्ष से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए पेंशन 500/- रुपये प्रति माह है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के तहत आवेदक 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा होनी चाहिए। आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। बता दें कि विधवा के पुनर्विवाह की स्थिति में या विधवा अगर गरीबी रेखा से ऊपर चली जाती है तो ये पेंशन बंद कर दी जाएगी।
योजना के लिए दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र) होना चाहिए। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
कैसे करें आवेदन?
- योजना में अप्लाई करने के लिए आप UMANG ऐप या वेबसाइट https://web.umang.gov.in/web_new/home पर जा सकता है।
- आवेदक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।
- लॉगइन करने के बाद NSAP का विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- पूछी गई सभी जानकारी ठीक ठीक भरें,
- पेंशन भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।