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Thursday, December 19, 2024
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बुढ़ापे में नहीं रहना पड़ेगा बच्चों पर निर्भर, Atal Pension Yojana के तहत हर महीने मिलेगी ₹5000 पेंशन!

Atal Pension Yojana : रिटायरमेंट के बाद अब बुजुर्गों को अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 की उम्र के बाद लाभार्थी को 5 हजार रुपए पेंशन दिए जाएंगे। सरकार की ये योजना सभी वर्गों के लिए है।

हर महीने पेंशन पाने के लिए आपको 40 की उम्र तक अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा प्रतिमाह Atal Pension Yojana में निवेश करना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र से आप जब तक जिंदा रहते हैं, तब तक आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत आपको एक हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपए तक हर महीने पेंशन मिलेगी।

इसकी खास बात ये है कि इसके लिए आपको महज 42 रुपए ही खर्च करने होंगे। इसके बाद 60 साल पूरे होने के बाद आपको हर महीने पांच हजार रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार ने यह योजना उन परिवारों को ध्यान रखकर शुरू की है, जो छोटे-छोटे अमाउंट निवेश कर पाते हैं और जिनकी बचत काफी कम है।

इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में आपको 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 प्रतिमाह की पेंशन मिल सकती है। आप हर महीने जितना निवेश करेंगे, उसी के हिसाब से आपको पेंशन भी मिलेगी। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।

Atal Pension Yojana के नियम

  • 18 से 40 आयु सीमा
  • आयु के हिसाब से मंथली प्रीमियम
  • पेंशन की न्यूनतम राशि ₹1000 और अधिकतम ₹5000 प्रतिमाह
  • डाकघर या बैंक में एक सेविंग अकाउंट
  • APY अकाउंट की जानकारी के लिए आवेदक पंजीकरण के दौरान बैंक को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दे सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।

कैसे करें आवेदन? (Atal Pension Yojana)

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए बैंक जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अटल पेंशन स्कीम के पोर्टल पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करें। इस फॉर्म को भरकर बैंक में जाकर जमा करें। फॉर्म के साथ आधार कार्ड (Aadhar Card) की फोटो कॉपी अटैच करें। मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवेदक की मृत्यु होने पर क्या होगा?

60 साल की उम्र से पहले ही अगर आवेदक की मौत हो जाती है तो ऐसे में वह पेंशन मृतक के पति या पत्नी को मिलेगी। वहीं अगर दोनों की मौत हो जाती है तो ऐसे में पूरी राशि नॉमिनी को प्रदान की जाएगी। ये पेंशन बुजुर्गों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।

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