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PPF में कर रहे हैं निवेश, तो सबसे पहले इन बातों का रखें खास ध्यान

PPF

PPF Investment: लोग भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत और निवेश करते हैं। बहुत से लोग शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं। हालाँकि, इसमें बहुत जोखिम शामिल है। बहुत से लोग पीपीएफ में निवेश करना पसंद करते हैं। भविष्य की जरूरतों के साथ-साथ रिटायरमेंट के बाद भी आय जारी रखने का यह एक बहुत अच्छा विकल्प है।

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पीपीए एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। भारत सरकार इस पर रिटर्न की गारंटी देती है। इसके अलावा इसमें टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिलता है। आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल सरकार पीपीएफ में 8.65 फीसदी का ब्याज देती है। आज हम आपको पीपीएफ फंड से जुड़ी उन जानकारियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं।

पीपीएफ खाते की अनिवार्यताएं

  1. PPF में ब्याज की गणना माह की 5 तारीख से आखिरी तारीख के बीच न्यूनतम शेष राशि पर होती है। यदि आप निकासी पर विचार कर रहे हैं, तो आपको महीने की 5 तारीख के बाद पैसा निकालना चाहिए।
  2. आप किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते। आप पार्टनर के साथ बचत या चालू खाता खोल सकते हैं, लेकिन पीपीएफ खाता केवल कर्मचारी के नाम पर ही खोला जा सकता है।
  3. आप अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। अगर आपके पास पहले से पीएफ खाता है तो आप अपने खाते के साथ-साथ बच्चों के खाते में भी सालाना 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।
  4. पीएफ खाते की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष है। आप 15 साल बाद भी इसमें निवेश जारी रख सकते हैं। खाता जारी रखने के लिए आपको एक फॉर्म जमा करना होगा।
  5. यदि नाबालिग के खाते में योगदान माता-पिता की आय से आता है, तो वह आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट का भी लाभ उठा सकता है।
  6. जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाए तो उसकी स्थिति को नाबालिग से वयस्क में बदलना आवश्यक है। उसके लिए एक आवेदन पत्र उपलब्ध कराया गया है। इसमें नाबालिग के हस्ताक्षर अभिभावक द्वारा सत्यापित होते हैं। जिसके बाद खाता परिपक्व द्वारा संचालित किया जाता है।
  7. बता दें कि कोई भी NRI नया PPF खाता खोल सकता है लेकिन अगर एनआरआई के पास पुराना पीएफ खाता है तो वह इसे जारी रख सकता है।
  8. जब आप लगातार 7 साल तक पीएफ खाते में निवेश कर रहे हों तो आप इससे आंशिक निकासी कर सकते हैं। ये निकासी कर मुक्त हैं।
  9. पीएफ खाते के 15 साल पूरे होने पर आप इससे पूरी रकम निकाल सकते हैं। खाते से निकाली गई राशि टैक्स मुक्त है।

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