Public Provident Fund: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में निवेश करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यह बहुत पुराना और भरोसेमंद निवेश विकल्प है। इनमें निवेश करने से न सिर्फ आपको अच्छा और सुरक्षित रिटर्न मिलता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। इस योजना में निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स फ्री होता है। इसमें निवेश पर आपको इनकम टैक्स क्लॉज 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स राहत मिलती है।
ऐसे दोगुनी करें निवेश की सीमा
इस योजना में निवेश करने पर आपको अच्छा और सुरक्षित रिटर्न मिलता है। साथ ही टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। लेकिन कई बार इस योजना में निवेश की सीमा बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी के नाम पर पीपीएफ खाता खोलकर 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। इससे आपका निवेश दोगुना हो जाएगा।
PPF में निवेश करें और कई लाभ पाएं
आपको बता दें कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी या पति के नाम से खाता खोलकर पीपीएफ की सीमा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस निवेश पर आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपये पर ही इनकम टैक्स में छूट मिलती है। हालाँकि आपको जीवनसाथी या पति के निवेश पर ब्याज और रिटर्न का लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह से निवेश करके आप पीपीएफ के कई फायदे पा सकते हैं।
IRT में समाशोधन प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे
आपको बता दें कि इनकम टैक्स क्लॉज के तहत अगर आपकी पत्नी या पति को किसी भी तरह का उपहार मिलता है तो उसे पति या पत्नी की आय में जोड़ दिया जाता है। लेकिन PPF निवेशकों की EEE श्रेणी में आता है और पूरी तरह से आयकर मुक्त निवेश विकल्प है। इससे निवेश पर क्लबिंग के प्रावधान पर कोई असर नहीं पड़ता है।
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