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अगर आपने PPF-NPS या SSY में निवेश किया है तो तुरंत इसका निपटान कर लें, नहीं तो खाता हो जाएगा फ्रीज

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Investment Scheme: अगर आपने भी कर बचाने के लिए विभिन्न बचत स्कीम में निवेश कर रखा है तो 31 मार्च से पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। इन योजनाओं के खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में एक बार न्यूनतम जमा राशि आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम वार्षिक राशि जमा करने में विफल रहता है, तो खाता फ्रीज किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम में न्यूनतम राशि जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।

नई कर व्यवस्था

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सरकार ने नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना दिया है। 1 अप्रैल 2023 से नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब बदल गए हैं। वित्त वर्ष में मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। नई कर व्यवस्था में मानक कटौती की व्यवस्था की गई है, जिससे 7 लाख रुपये की आय पर शून्य कर देना होगा।

यह लाभ नए टैक्स सिस्टम में मिलेगा

यदि आप पुरानी कर प्रणाली के तहत कर का भुगतान कर रहे हैं, तो आप सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसी कर बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। यदि आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करते हैं, तो इन योजनाओं पर मिलने वाली कर रियायतों का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

  • सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों के अनुसार, खाताधारक को वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है, अन्यथा खाते को डिफॉल्ट खाता माना जाएगा।
  • NPS योजना में एक व्यक्ति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करना आवश्यक है।
  • PPF नियम 2019 के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष में अपने पीपीएफ खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है, अन्यथा आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

न्यूनतम राशि जमा करने के लिए वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले 31 मार्च तक आप अपने खाते में राशि जमा करवा सकते हैं। यदि आप तय समय में पैसे जमा नहीं करवाएंगे तो आपको असुविधा हो सकती है।

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