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ITR फाइल करते वक्त हो जाए गलती तो घबराएं नहीं, ऐसे करें चंद मिनटों में सुधार

ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में गलतियां होना आम बात है। एक छोटी-सी चूक भी ITR में गलती हो सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, फिर भी अगर गलती हो जाए तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुधार किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(5) ITR फाइल में सुधार का अवसर देता है। इसके लिए टैक्सपेयर को रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौका मिलता है। रिवाइज्ड ITR को एसेसमेंट साल पूरा होने के 3 महीने पहले भरना होता है। इससे आप टैक्स रिटर्न की त्रुटि को सुधार सकते हैं।

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मूल ITR में हुई गलती को रिवाइज्ड आईटीआर से सुधारा जा सकता है। ऐसे में आपको दोबारा रिटर्न भरने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको सटीक जानकारी देनी होगी। रिवाइज्ड रिटर्न भरते वक्त आपको ओरिजिनल रिटर्न की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। जिन लोगों ने डेडलाइन बीतने के बाद ITR फाइल की है, तो रिवाइज्ड रिटर्न भरने का अवसर दिया जाता है। आईटीआर में गलती तब होती है जब डेडलाइन से ठीक पहले टैक्स फाइल किया जाता है। गलती ठीक करने के लिए दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

1) सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।

2) ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूजर आईडी दर्ज कर लॉगिन होने के बाद ई-फाइलिंग मेनू पर जाएं। और ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ लिंक पर क्लिक करें,अगले पेज पर पैन ऑटो-पॉपुलेटेड हो जाएगा।

3) अब आपको एसेस्मेंट ईयर, फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप को सलेक्ट करना होगा। इसके बाद ‘प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ के सबमिट मोड को सेलेक्ट करना होगा।

4) ऑनलाइन ITR फॉर्म के अंतर्गत ‘जनरल इनफॉरमेशन’ (General Information) टैब में जाना होगा। यहां ‘रिटर्न सेक्शन’ को चुनें। ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ और रिटर्न फाइलिंग में से ‘रिवाइज्ड’ को सलेक्ट करें।

5) अब ‘डेट ऑफ फाइलिंग’ में उस दिनांक को लिखें जब ओरिजिनल रिटर्न्स को भरा गया था। इससे पहले एकनॉलेजमेंट (Acknowledgment) नंबर को भी दर्ज करना होगा‌।

6) ये सभी स्टेप पूरा करने के बाद आप दोबारा ऑनलाइन ITR फॉर्म को भरने या उसमें सुधार कर सकते हैं।

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