PPF Account: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अपनी आकर्षक ब्याज दरों, कर बचत और पैसे खोने का कोई जोखिम नहीं होने के कारण भारत में एक बेहतरीन निवेश माध्यम है। किसी भी भारतीय पीपीएफ में वार्षिक रु. 500 से निवेश शुरू कर सकते हैं। पीपीएफ खाते में एक साल में 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। यदि एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं, तो PPF खाता निष्क्रिय हो जाता है। खाता बंद होने से अन्य लाभ भी बंद हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हर साल तय रकम जमा की जाए। अगर किसी कारणवश आपका पीपीएफ खाता बंद हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं।
इस प्रकार समझे
मान लीजिए आपका पीपीएफ खाता 4 साल से बंद है। तो आपको चार साल तक 2000 रुपये का एरियर देना होगा। इसके साथ ही आपको हर साल 50 रुपये के हिसाब से 200 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
खाता बंद होने से होगा नुकसान
2016 में, सरकार ने कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खातों को बंद करने की अनुमति दी थी। इन स्थितियों में जानलेवा बीमारी के इलाज या बच्चे की शिक्षा के खर्च शामिल हैं। लेकिन ऐसा पीपीएफ खाते में पांच साल तक निवेश करने के बाद ही किया जा सकता है। पीपीएफ खाते से लोन भी लिया जा सकता है। ये सभी लाभ निष्क्रिय पीपीएफ खाते में नहीं मिलते हैं। इसलिए पीपीएफ खाते को बंद करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
PPF खाते पर मिलती है टैक्स छूट
पीपीएफ में निवेश पर धारा 80सी के तहत कर छूट मिलती है। वहीं, ब्याज आय और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।
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