Income Tax Return: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाकर आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर सकते हैं। लेकिन के आपको पता है कि बिना पैनकार्ड के आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं। आईटीआर दाखिल करने के लिए पैनकार्ड एक जरूरी डॉक्युमेंट्स है। अगर आपका पैन कार्ड आधार (Pan Link Aadhaar) से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं है और ना ही आप उसका यूज आईटीआर दाखिल और वित्तीय लेनदेन के लिए कर सकते हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स विभाग पैन को आधार से लिंक करने को लेकर कई बार नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जिसमें पैन कार्ड होल्डर्स को आधार से पैन को लिंक करने की बात कही है। इनकम टैक्स विभाग ने पहले पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तय की थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, तो 30 जून तक ये जरूरी काम करवा लें।
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पैन कार्ड
पैन कार्ड की जरूरत आज के समय में वित्तीय लेनदेन और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है। वहीं, जो नागरिक 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता, तो उसका पैनकार्ड 1 जुलाई से रद्द हो जाएगा। ऐसे में पैन कार्ड होल्डर्स को वित्तीय लेनदेन करने और आईटीआर दाखिल करने में परेशानी हो सकती है।
आधार कार्ड से लिंक
अगर अपने भी अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द करा लें, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है। इसके बाद आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। परेशानी से बचने के लिए आज ही अपने पैन को आधार से लिंक करवा लीजिये और समय से पहले आईटीआर रिटर्न दाखिल करें।
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