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Thursday, December 19, 2024
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Income Tax: इनकम टैक्स फाइल करने वालों के लिए बड़ी अपडेट, जानें किसे देना होगा 30 फीसदी का टैक्स

Income Tax Filing: इनकम टैक्स विभाग की ओर से आईटीआर फाइल करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत के लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स भरना होता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल (ITR File) करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन लोगों की इनकम टैक्स के दायरे में आती है उन्हें आईटीआर दाखिल करना होता है। आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है।

इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए दो व्यवस्था है, जिसमें से एक है न्यू टैक्स रिजीम और दूसरी है ओल्ड टैक्स रिजीम। दोनों टैक्स रिजीम के अनुसार लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं और अलग-अलग टैक्स स्लैब और अलग-अलग फायदे देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, दोनों ही टैक्स स्लैब में अधिकतम 30 फीसदी का टैक्स भी भुगतान किया जाता है और अगर कोई निर्धारित तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

न्यू टैक्स रिजीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए कई अहम घोषणा की थी, जिसमें न्यू टैक्स रिजीम के बाजरे में जानकारी दी थी। वहीं, अगर कोई टैक्सपेयर नए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है, तो उसे अधिकतम 30 फीसदी टैक्स भी भरना होगा। आपको बता दें, नई टैक्स रिजीम के अनुसार अगर किसी टैक्स पेयर्स की वार्षिक इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी का इनकम टैक्स दाखिल करना होगा।

क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम

अगर कोई टैक्स पेयर्स वित्त वर्ष 2023-24 में पुराने टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करता है, तो उसे अधिकतम 30 फीसदी टैक्स भरना होगा। आपको बता दें, पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार जिसकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी का टैक्स भरना होगा।

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