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Income Tax: सरकार ने जारी कर दी है लिस्ट, अब इन लोगो को देना होगा 30 फीसदी टैक्स, जानें क्यों

Income Tax Return: अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR) करने की शुरुआत भी हो गई है। अब जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल जरूरी है। आपको बता दें, अलग-अलग इनकम के अनुसार अलग-अलग टैक्स दाखिल करना होता है, जिसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब बनाई हुई है। इस बार बजट में सरकार ने नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) की घोषणा की है, लेकिन वर्तमान में नए और पुराने दोनों टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स वसूला जाएगा। वहीं, अभी भी कुछ लोगों को 30 फीसदी टैक्स भरना होगा, हम आपको बताते हैं, क्यों ?

क्या है टैक्स स्लैब

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उस स्लैब सिस्टम (Slab System) के आधार पर इनकम टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स (Income Tax) भरना होता है, जिसके अंतर्गत वे आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम के हिसाब से एक अलग टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। वहीं, ज्यादा इनकम वाले लोगों को ज्यादा टैक्स चुकाना होता है। आपको बता दें, देश की टैक्स सिस्टम को एक समान रखने के लिए ही टैक्स स्लैब सिस्टम बनाया गया है।

क्या है पुरानी टैक्स प्रणाली

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान में अगर कोई टैक्स पयेर्स पुरानी टैक्स प्रणाली (Old Tax System) से इनकम टैक्स दाखिल करता है और उसकी उम्र 60 साल से कम है तो उसे इसके अनुसार टैक्स चुकाना होगा। 2.5 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 2.5-5 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 फीसदी टैक्स, 5-10 लाख रुपये सालाना इनकम पर 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। वहीं, अगर इस प्रणाली के अनुसार कोई टैक्स दाखिल करता है तो उसकी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उसे इस इनकम पर 30 फीसदी से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा।

 

क्या है नई टैक्स व्यवस्था

नई टैक्स व्यवस्था (New Tax System) के अनुसार इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग है और अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करता है तो उसे अलग-अलग इनकम पर अलग-अलग स्लैब के अनुसार टैक्स चुकाना होगा। वहीं, अगर इस व्यवस्था के तहत किसी की इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 3 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3-6 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 फीसदी टैक्स, 6-9 लाख रुपये सालाना इनकम पर 10 फीसदी टैक्स, 9-12 लाख रुपये सालाना इनकम पर 15 फीसदी टैक्स, 12-15 लाख रुपये सालाना इनकम पर 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपये सालाना से अधिक है, तो उसे 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।

 

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