Income tax department: अगर आप भी आपके पास भी पैन है और अभी तक आपने अपना पैनकार्ड आधार से लिंक (PAN Card link Aadhaar) नहीं कराया है, तो आपको परेशानी हो सकती है। सरकार के आदेश के अनुसार जिन पैन कार्ड धारक ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, तो 30 जून 2023 तक ये काम करा लें। अगर आपका पैन कार्ड (PAN Card) रद्द हो जाता है, तो आप बिना पैन के इनकम टैक्स दाखिल नहीं कर पाएंगे और कोई वित्तीय लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे।
क्यों कराना जरूरी है आधार को पैन से लिंक
पैनकार्ड (PAN Card) का यूज आज के समय में वित्तीय लेनदेन की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। पैन नंबर के द्वारा सरकार नागरिकों की इनकम की जानकारी और नागरिकों के द्वारा किये गए वित्तीय लेनदेन की भी जानकारी सरकार के पास होती है। इसके अलावा कंपनियां भी कर्मचारियों के पैन की डिटेल्स रखती है। सरकारी नियामों के अनुसार भी एक व्यक्ति को एक ही पैनकार्ड जारी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के दो पैन कार्ड बन जाते हैं, तो आधार से लिंक होने के बाद एक्स्ट्रा पैन कार्ड आपने आप रद्द हो जाता है।
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कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक?
पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने की क्या प्रक्रिया है हम आपको बताते हैं।
– पैन को आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
– वेबसाइट पर जानें के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपने पैन और आधार का नंबर दर्ज करना होगा।
– इसके बाद आधार कार्ड के डेटा के अनुसार अपनी सारी डिटेल यहां दर्ज करनी होगी।
– फिर जानकारी वेरिफाई करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
– इसके बाद “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
– इस प्रक्रिया के बाद आपका पैन आधारकार्ड से लिंक हो जाएगा।
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