Income Tax Return: अगर आप भी इनकम टैक्स पेयर्स है ये खबर आपके खबर आपके लिए जरूरी है। वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-2 ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिया है। सीबीडीटी ने पिछले महीने आईटीआर-1 (ITR-1) और आईटीआर-4 (ITR-4) फॉर्म नोटिफाई किया था इनकम टैक्स विभाग ने अभी तक ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए गए। अभी केवल आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के लिए केवल एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई।
ITR फॉर्म में नहीं हुआ खास बदलाव
अगर आप आईटीआर तुरंत फाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट से टूल डाउनलोड करें। इसके बाद इनकम और टैक्स रिबेट से संबंधित डिटेल्स देने के साथ यूटिलिटी फॉर्म भर कर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। आपको बता दें, इस साल आईटीआर फॉर्म में इनकम टैक्स ने कोई बदलाव नहीं किया है।
वर्चुअल करेंसी की दे जानकारी
इस साल आईटीआर में एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि आपको अपनी वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट डिटेल्स भी देनी होगी। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जमा करते हैं, तो इसे सत्यापित किया जाना जरूरी है। टैक्सपेयर की ओर से अगर आईटीआर को सत्यापित नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वह प्रोसेस नहीं होगा।
कौन भर सकता है आईटीआर-2
जिस टैक्स पेयर्स की इनकम 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है, तो उसे आईटीआर-2 फॉर्म भरना होता है, जिसके तहत एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट पर मिले कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई इनकम की जानकारी देनी होगी।