Income Tax News: वित्त वर्ष 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की प्रक्रिया जारी है। अगर आईटीआर फाइल करते हैं या फिर पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अबकी बार इनकम टैक्स विभाग की ओर कुछ बदलाव और अपडेट किये गए हैं। सही तरीके से आईटीआर फाइल करने से पहले किये गए चेंज और अपडेट के बारे में जान कर लें।
डिजिटल करेंसी से आमदनी
डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है और अब साथ ही सरचार्ज और सेस भी देना पड़ेगा। ध्यान रहे इस तरह से होने वाली इनकम पर किसी भी खर्च की कटौती का फायदा नहीं होता है। ऐसी इनकम पर टैक्स पेयर्स आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए केवल आईटीआर-2 या आईटीआर-3 फॉर्म भरा जा सकता है।
न्यू टैक्स रिजीम
सेक्शन 115BAC के तहत ऑप्शनल टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन मिलता है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को राहत दी है। लेकिन अभी भी सरकार ने ओल्ड टैकस रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है।
80G के तहत कटौती का दावा
अगर आप भी इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत कटौती का दावा करते हैं, तो दान की रसीद और फॉर्म 10BE में दान प्रमाण-पत्र होना बहुत जरूरी है। वहीं, कटौती का दावा करने के लिए टैक्स दाता को आईटीआर फॉर्म में लागू ‘अनुसूची 80 G’ में अपने दान के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही दान के बारे में सही टेबल में जानकारी दी गई और इस वित्तीय वर्ष में ‘टेबल डी’ में नया कॉलम जोड़ा गया है।
इंट्राडे ट्रेडिंग टर्नओवर के बारे में जानकारी
इनकम टैक्स भरते समय इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले फायदे या नुकसान की भी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें, आईटीआर फॉर्म में इस साल एक स्पेशल सेक्शन पार्ट-A ट्रेडिंग खाता भी शामिल है। आपको यहां अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में अलग जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आईटीआर फॉर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग के टर्नओवर और इससे होने वाली इनकम का भी ब्यौरा देना होगा।