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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालो के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, इन लोगों को टैक्स में मिलेगी 2.5 लाख की छूट, जानें पूरी खबर

Income Tax Return: इस समय देश में व‍ित्‍तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्र‍िया लगातार जारी है। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई टैक्स पेयर्स आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करता है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें, इस बार कुछ लोगो को आईटीआर फाइल करने में 2.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी।

2.5 लाख से शुरू होता है टैक्स ब्रेकेट

पुरानी टैक्‍स र‍िजीम के अनुसार अगर किसी की उम्र 60 साल या इससे कम है तो सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा की इनकम पर टैक्स देना होता है। अगर आपकी सालाना इनकम ढाई लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको टैक्स देने के लिए आईटीआर फाइल करनी होगी। व‍ित्‍त मंत्रालय के न‍ियमानुसार 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 5 प्रत‍िशत टैक्स लगता है। व‍ित्‍त मंत्री ने इस बार अपने बजट भाषण के दौरान भी इसकी घोषणा की थी।

50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा छूट

अगर किसी की  उम्र 60 साल से ज्‍यादा और 80 साल से कम है, तो ऐसे लोग 3 लाख से ज्‍यादा की सालाना इनकम पर टैक्‍स ब्रेक‍िट में आ जाते हैं। आपको बता दें, इस उम्र के लोगों को इनकम टैक्स से छूट की सीमा 3 लाख तक है। पुरानी टैक्‍स र‍िजीम के अनुसार इस उम्र के लोगों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की अत‍िर‍िक्‍त छूट मिलती है।

इन लोगों को 2.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट

80 साल से ज्‍यादा की उम्र वाले लोग वेरी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं और ऐसे लोगों को टैक्स दाखिल करने में एक्स्ट्रा छूट भी दी गयी है। आपको बता दें, इस उम्र के सीनियर सिटीजन को पांच लाख रुपये से ज्‍यादा की सालाना इनकम पर टैक्स देना होता है। यानी ऐसे लोगों को सामान्य टैक्‍सपेयर्स की तुलना में इन लोगों को 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है।
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