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Friday, October 18, 2024
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Income Tax Return: पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले जान लें ये जरूरी बात, फॉर्म 16 क्यों होता है जरूरी, जानें पूरी डिटेल्स

Income Tax Return Filing: भारत में जिन लोगों की इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उन लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। इन दिनों आईटीएआर फाइल (Income Tax Return Filing) करने की प्रक्रिया जारी है और अगर आप पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही टैक्स को कैलकुलेट करना भी काफी जरूरी होता है। आज हम आपको जिस फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, वो आईटीआर फाइल करते समय भरना बहुत जरूरी होता है।

फॉर्म 16 

हम आपको जिस फॉर्म के बारे में बता रहे हैं वो है फॉर्म 16। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 का यूज करना बहुत जरूरी होता है। फॉर्म 16 में सैलरी इनकम और एंप्लॉयर के द्वारा काटे गए टीडीएस अमाउंट की डिटेल्स होती है। इसके अलावा फॉर्म 16 के तहत धारा 10 के तहत छूट वाले भत्ते, धारा 16 के तहत कटौतियों का ब्रेक-अप, टैक्स योग्य सैलरी, एक कर्मचारी के द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से होने वाली इनकम की जानकारी होती है। इसके अलावा फॉर्म 16 में टीडीएस के लिए प्रस्तावित, टीडीएस के लिए प्रस्तावित ‘अन्य स्रोत’ शीर्षक के तहत इनकम, धारा 80सी की कटौतियों का ब्रेक-अप, धारा 80C कटौतियों का योग, टैक्स पे या पे की वापसी आदि चीजों की जानकारी होती है।

टैक्सेबल ब्रैकेट

इंडियन गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी नियमों के अनुसार प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट के अंतर्गत आती है, ऐसे लोग फॉर्म 16 के लिए पात्र है। अगर किसी कर्मचारी की इनकम निर्धारित टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आती है, तो उसे स्रोत पर कर कटौती (TDS) कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, ऐसे मामले में कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को फॉर्म 16 उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होगी।

संगठन कर्मचारी

कई संगठन इन दिनों एक अच्छे कार्य अभ्यास के रूप में कर्मचारी को यह प्रमाणपत्र जारी करते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के द्वारा कमाई जाने वाली इनकम की एक डिटेल्स और अन्य जानकारियां होती है। एक बार जब कोई व्यक्ति नियोक्ता से फॉर्म 16 प्राप्त करता है, तो यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि फॉर्म में सभी विवरण सही दिया गया हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

आपको बता दें, फॉर्म 16 में उल्लिखित विवरणों को सत्यापित बहुत जरूरी है, जिसमें इनकम की राशि का विवरण, टीडीएस कटौती आदि शामिल होती है। अगर किसी भी विवरण की गलत जानकारी फॉर्म में दी जाती है, तो शख्स को तुरंत संगठन के एचआर/पेरोल/वित्त विभाग से संपर्क करना चाहिए और उसे ठीक कराना चाहिए।

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