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Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 जून तक जमा करना होगा फॉर्म नंबर 16, जानें पूरी डिटेल्स

Income Tax Return Update: इन दिनों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे लोग जिनकी इनकम, इनकम टैक्स के दायरे में आती है, वो समय रहते आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल कर सकते हैं। जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही बहुत से टैक्स पेयर्स (Tax Payers) के मन में इनकम टैक्स को लेकर काफी शंकाएं और सवाल आ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 10 वर्षों में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है, जिसमें टैक्स पेयर्स अपने आप रिटर्न दाखिल कर सकते है।

इनकम टैक्स रिटर्न

आज के समय में ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग ने पूरी प्रक्रिया बहुत आसान बना दिया है। अगर आपकी इनकम का सोर्स केवल सैलरी है, तो आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी पेशेवर मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ बदलावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

वेतनभोगी लोगों के लिए

जो लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसे नियोक्ताओं के लिए 15 जून तक फॉर्म नंबर 16 जमा करना जरूरी है, जिसमें वेतन और काटे गए करों की जानकारी शामिल होती है। संभावना यह है कि ज्यादातर वेतनभोगी टैक्स पेयर्स अपना फॉर्म 16 पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। वहीं, जिन लोगो ने अभी एक अपना फॉर्म 16 प्राप्त नहीं किया है। ऐसे लोगों को अपने नियोक्ता से तुरंत सम्पर्क करना चाहिए।

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फॉर्म 16

फॉर्म 16 प्राप्त करने के बाद टैक्स पेयर्स यह सुनिश्चित कर लें, कि सभी छूट भत्तों को ठीक से लिस्ट किया गया है और इन भत्तों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंस (LTA) शामिल हैं। वहीं, इस बात की भी पुष्टि करनी जरूरी है कि आपके टैक्स के दायरे में आने वाले वेतन की गणना करते समय आपके नियोक्ता के द्वारा निवेश और व्यय मदों के लिए अध्याय VIA के तहत उपलब्ध विभिन्न कटौतियों को ध्यान में रखा गया है और सहायक डॉक्युमेंट्स जमा किये गए हैं। कटौती जीवन बीमा प्रीमियम से लेकर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से लेकर स्टूडेंट लोन और एजुकेशन लोन पर ब्याज तक में होती है।

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