New Income Tax Rules: इन दिनों देश में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। 31 जुलाई 2023 आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तारीख है। सभी नागरिकों को इनकम सोर्स के आधार पर टैक्स भरना होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स (Income Tax) आपकी सैलरी के साथ आपकी बचत आपके ब्याज से होने वाली इनकम भी शामिल रहती है। आपको बता दें, इस बार आम बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम में वित्त मंत्रालय ने कुछ बदलाव किए हैं। नई टैक्स रिजीम के अनुसार 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा भी सरकार कुछ इनकम पर टैक्स में छूट देती है, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं।
भारत में कुछ लोगों की इनकम के कई ऐसे सोर्स है, जिनसे इनकम होती है और ऐसी इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी ऐसी इनकम टैक्स-फ्री होती है और इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 के तहत ऐसी इनकम पर छूट मिलती है।
कृषि से होने वाली आय
किसानों को खेती से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपको बता दें, सरकार ने 1961 में खेती को बढ़ावा देने के मकसद से किसानों को खेती से होने वाली इनकम पर छूट देने का फैसला किया था।
यह भी पढ़ें :-सिर्फ 5 दिन में कर लें ये काम, नहीं तो देनी पड़ सकता है भारी जुर्माना, जानें पूरी खबर
- विज्ञापन -
संयुक्त हिंदू परिवार की आय
ऐसी इनकम टैक्स फ्री होती है, जो अविभाजित हिंदू परिवार से मिली विरासत के रूप इनकम का सोर्स है। यह छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(2) तहत शामिल है, जिसके अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार की पुश्तैनी संपत्ति से होने वाली इनकम टैक्स-फ्री होती है।
बचत खाते के ब्याज से होने वाली इनकम
नागरिकों द्वारा सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर हर 3 महीने के बाद जो ब्याज मिलता है, इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ये आपकी इनकम है, जिस पर इनकम टैक्स सेक्शन 80TTA के तहत छूट मिलती है। आपको बता दें, अगर यह राशि 10,000 रुपये से ज्यादा एनुअल इंटरेस्ट है, तो इस पर टैक्स भरना होगा।
ग्रेच्युटी
केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी को जो ग्रैच्युटी मिलती है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को टोकन ऑफ एप्रीसिएशन दिया जाता है, जिस पर इनकम टैक्स का नियम अलग होता है।
स्कॉलरशिप या अवॉर्ड से मिलने वाली राशि
इन सबके अलावा स्टूडेंड को स्कॉलरशिप या किसी अवॉर्ड में मिलने वाली इनकम पर टैक्स में छूट मिलती है, जो सेक्शन 10 (16) के तहत टैक्स आती है।
यह भी पढ़ें :- बिजनेस से जुड़ी बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें
- विज्ञापन -