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PPF समेत बचत योजनाओं में निवेश करने से पहले जान लें नए नियम, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

Saving Scheme: केंद्र सरकार लघु बचत योजना के तहत कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग की ओर से लघु बचत योजना के तहत निवेश नियम और ब्याज दरें तय की जाती हैं। वर्तमान में लघु बचत योजना के तहत 9 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें आवर्ती जमा, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत योजना प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं।

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सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने भी इस स्कीम में निवेश किया है तो आपको इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

इस योजना में खाता खोलने की अवधि बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर खाता खोला जा सकता है और रिटायरमेंट पर लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। पहले सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया था। अधिसूचना के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत ब्याज दर मैच्योरिटी तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

PPF नियमों में बदलाव

पीपीएफ स्कीम के तहत अगर आप मैच्योरिटी से पहले खाता बंद करना चाहते हैं तो वह नियम भी बदल दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2023 के तहत संशोधन किया गया है।

डाकघर बचत खाता

यदि पांच साल की योजना में निवेश किया जाता है और 4 साल के भीतर निकाला जाता है, तो ब्याज राशि डाकघर बचत खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि पांच साल की अवधि में निवेश किया जाता है और खाता 4 साल के भीतर बंद कर दिया जाता है, तो ब्याज की गणना तीन साल की सावधि जमा खाते के आधार पर की जाएगी।

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