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ITR: टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर, इनकम टैक्स विभाग कर सकता है ये जरूरी छानबीन, जानें क्या है पूरी खबर

Income Tax Department: इनकम टैक्स दाखिल की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। कई बार इनकम टैक्स विभाग की ओर से कुछ लोगों को नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें विभाग जांच भी कर सकती है। इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने अब जांच के दायरे लिए जाने वाले मामलों के बारे में दिशानिर्देश दिए हैं, जिसके तहत वे इनकम टैक्स पेयर्स, जो इनकम टैक्स विभाग के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, उनकी जांच जररुई रूप से की जाएगी।

इनकम टैक्स विभाग

इनकम टैक्स विभाग उन मामलों की भी जांच करेगी, जहां किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी या नियामकीय प्राधिकरण के द्वारा टैक्स evasion से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई है। इनकम टैक्स विभाग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, टैक्स अधिकारियों को इनकम में विसंगतियों के बारे में इनकम टैक्स पेयर्स को 30 जून तक इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा, जिसके बाद इनकम टैक्स को इस बारे संबंधित डॉक्युमेंट्स विभाग के सामने पेश करने होंगे।

इनकम टैक्स

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, तो ऐसे मामले में नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा। इनकम टैक्स की धारा 142(1) टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है। आपको बता दें, जिन मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी देने को कहा जाता है।

आयकर विभाग

इनकम टैक्स विभाग ऐसे मामलों की एक सूची जारी करेगा, जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बाद भी इनकम टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स में छूट या कटौती की मांग करता है। इसके अलावा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत इनकम टैक्स पेयर्स को एनएएफएसी के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा।
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