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ITR Filing : इन टैक्सपेयर्स को धड़ल्ले से भेजा जा रहा Income Tax का नोटिस, 31 मार्च से पहले निपटाएं यह काम!

ITR Filing : इन टैक्सपेयर्स को धड़ल्ले से भेजा जा रहा Income Tax का नोटिस, 31 मार्च से पहले निपटाएं यह काम!

ITR Filing : भारतीय टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (Income Tax Return) फाइल करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से कई टैक्‍सपेयर्स को नोट‍िस भेजे जा रहे हैं। अगर आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस मिला है तो 31 मार्च से पहले आपको आईटीआर से संबंधित कुछ काम करने होंगे।

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इनकम टैक्‍स की ओर से बताया गया क‍ि फाइनेंश‍ियल ईयर 2020-21 के कुछ टैक्‍सपेयर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोट‍िस की ल‍िस्‍ट में ऐसे लोगों को शाम‍िल क‍िया गया है, जिनकी जानकारी मिसमैच हो रही है। यानी आईटीआर फाइल करते समय टैक्सपेयर्स द्वारा दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद जानकारी दोनों अलग-अलग है।

31 मार्च 2024 है आखिरी तारीख

अगर आपने भी वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR Filing) में कुछ गलतियां की हैं या कोई जरूरी जानकारी अपडेट नहीं की है, तो आपको जल्द से जल्द अपना अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना होगा। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए व‍िभाग की तरफ से 31 मार्च 2024 तक का समय द‍िया गया है।

ITR जांचने के बाद अपडेट करना जरूरी

आयकर विभाग का कहना है क‍ि अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 (Assessment Year 2021-22) के लिए अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। और ऐसे में इनकम टैक्‍स व‍िभाग के पास आपके कोई हाई-वैल्‍यू फाइनेंश‍ियल ट्रांजेक्‍शन की जानकारी है तो आपको अपना रिटर्न जांच करने के बाद अपडेट करना होगा।

ऐसे चेक करें अपनी गलती (ITR Filing)

बता दें कि इनकम टैक्‍स द्वारा ई-मेल के जरिए इस बारे में जानकारी दी जा रही है। यह ई-वेरिफिकेशन स्‍कीम-2021 (E-Verification Scheme-2021) का हिस्सा है। इसके साथ ही आयकर विभाग द्वारा टैक्‍सपेयर्स को इनकम टैक्‍स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना एनुअल इंफारमेंशन स्‍टेटमेंट (AIS) देखने की सलाह दी जा रही है। एआईएस के जरिए क‍िसी भी प्रकार की गलती की पहचान की जा सकती है। अगर जरूरी हो तो आप अपडेटेड आयकर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।

तय समय पर दें नोटिस का जवाब

आपको बता दें कि बीते द‍िनों आयकर व‍िभाग की तरफ से कुछ टैक्‍सपेयर्स को नोट‍िस भी भेजे गए थे। अगर आपको भी ऐसा क‍िसी प्रकार का नोट‍िस म‍िला है तो तय समय पर इसका जवाब देना आपके लिए सही रहता है। नोट‍िस म‍िलने पर पहले यह चेक करें क‍ि इसे किस संबंध में भेजा गया है? इसके ल‍िए आप सीए से जानकारी लेकर जरूरी दस्‍तावेज इकट्ठा करें। और तय फार्मेट में इसका जवाब दें।

बता दें कि अमूमन नोट‍िस के जवाब के ल‍िए 15 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन अगर आप क‍िसी कारण इस समय में जवाब नहीं दे पा रहे तो लोकल असेसमेंट ऑफिसर से गुजार‍िश टाइम ल‍िम‍िट बढ़वा सकते हैं।

 

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