Revised ITR: जब अंतिम समय में नौकरीपेशा लोग आयकर रिटर्न भरते हैं तो जल्दबाजी में कई बार गलती कर देते हैं। ऐसे में अगर आपने भी ITR भरते समय कोई गलती कर दी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं। आप गलती को आसानी से सुधार सकते हैं। तो आइए जानते हैं गलत हुई आइटीआर (Revised ITR) को कैसे सही करें।
रिवाइज्ड ITR भरें
अगर आपसे ITR भरने में गलती हुई है तो आप को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना होगा। हालांकि, आइटीआर फाइल करने बाद आपको रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए अलग से एक निश्चित तारीख मिलती है।
ज्यादा बार नहीं भरे Revised ITR
ITR में हुई गलती को आप रिवाइज्ड तारीख से पहले कई बार सुधार सकते हैं। हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादा बार रिवाइज्ड ITR फाइल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से INCOME TAX की ओर से स्क्रूटनी भी की जा सकती है।
किसी तरह का नहीं लगेगा जुर्माना
बता दें रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने पर आपको किसी तरह का कोई चार्ज या जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। आयकर विभाग की तरफ से आपसे कोई रुपए नहीं लिए जाते हैं। लेकिन, रिवाइज्ड ITR भरने पर आप इनकम में बदलाव करते हैं तो आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। साथ ही आप पर जुर्माना व बकाया का ब्याज भी लग सकता है।
रिटर्न सत्यापन के बाद भर सकते हैं रिवाइज्ड ITR?
यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करवाया, तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि वह नया आयकर रिटर्न भर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने रिटर्न सत्यापित नहीं करवाया है तो रिवाइज्ड आईटीआर के अलावा फ्रेश आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। यदि फ्रेश ITR फाइल करेंगे तो उसे आयकर विभाग रिवाइज्ड आईटीआर ही मानेगा।
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