Old Pension News: पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की लेकर देशभर में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। काफी लंबे समय सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और कुछ राज्य इसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने भी पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बड़ी जानकारी दी है। बैंक के गवर्नर (RBI Governor) ने कहा कि जो भी राज्य पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, उनके सामने आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन के खतरा हो सकता है।
चिंताजनक हो सकता है आने वाला समय
रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने सभी राज्यों की वित्त व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमे कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद से राज्यों की वित्तीय स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है, जिसके कारण आने वाला समय चिंताजनक हो सकता है। इसलिए जो राज्य ओपीएस (OPS) लागू कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत चिंता का विषय है।
हिमाचल बन गया चौथा राज्य
आरबीआई के गवर्नर (RBI Governor) ने ये बात ऐसे समय में कही है, जब कई राज्य सरकार अपने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लागू कर रही है। इसके अलावा कई राज्य इस स्कीम को बहाल करने का प्लान भी बना रहे हैं। इसके बाद अब हिमाचल सरकार ने भी जनवरी महीने में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम करने का फैसला किया है।
ये राज्य कर चुके हैं ओपीएस लागू
पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को पहले छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार लागू कर चुकी है और अब हिमाचल सरकार भी इस लिस्ट में शामिल होने वाली है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ
अगर पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू हो जाती है, तो इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होने वाला है। ओपीएस लागू होने के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है और महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोत्तरी होती है। इसके अलावा अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो पेंशन में भी वृद्धि होती है।
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को मिलेगा ओपीएस का लाभ
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया है, जिसमे कोर्ट ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का लाभ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) को मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि ये भी सशस्त्र बल कि श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें भी ओपीएस का लाभ मिलेगा। वहीं, कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिल सकती है।