Old Pension Scheme: दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश, अर्धसैनिक बलों के सभी कर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

Old Pension Scheme: साल 2023 में सरकारी कर्मचारियों को सरकार से पेंशन को लेकर काफी उम्मीद है। बहुत लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम के लाभों का विस्तार करने का आदेश दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का लाभ सरकार के अर्धसैनिक बलों के सभी कर्मियों जैसे- सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों को मिलेगा। यह निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कांत और न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल की पीठ के फैसले के बाद दिया गया है।पीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों का ही हिस्सा है। इसलिए उन्हें भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना चाहिए।
सशस्त्र बलों को मिलेगा पेंशन स्कीम का लाभ
पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का लाभ सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के अनुसार सीएपीएफ कर्मियों को मिलेगा। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246 में भारतीय संघ के सशस्त्र बलों की परिकल्पना की गई है, जिसमें "नौसेना, सैन्य और वायु सेना या संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल ”, इसलिए सीएपीएफ (CAPF) के कर्मी भी इन्हीं के समान पुरानी पेंशन स्कीम ले लाभ लेने के पात्र है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के भीतर ये जरूरी आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया है।
82 याचिकाओं पर की सुनवाई
आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) 82 याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रहा थ, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने से इंकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की गयी थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 22 दिसंबर 2003 को गृह मंत्रालय ने 1 जनवरी 2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का लाभ उन अर्धसैनिक कर्मियों को दिया जाएगा, जिनकी भर्ती 31 दिसंबर, 2003 तक पूरी हो गई थी और लोग 1 जनवरी के बाद अर्धसैनिक बल में शामिल हुए है। इसके बाद अदालत ने कहा कि नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के लिए 2003 की अधिसूचना में उल्लेख है कि '1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए प्रणाली अनिवार्य होगी।