PAN-Aadhaar Linking: इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैनकार्ड को आधारकार्ड से लिंक कराने का आदेश काफी समय से जारी किया गया है। पैनकार्ड (PAN card) यूज आज के समय में वित्तीय लेनदेन के लिए होता है, बिना पैनकार्ड के आप किसी भी प्रकार का बैंक से वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं। वहीं, अगर अपने अभी तक अपना पैनकार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो 31 मार्च 2023 से पहले ये काम अवश्य करवा लें, अन्यथा अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से जिन स्थायी खाता संख्या (PAN) धारकों ने अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन रद्द हो जाएगा और उसका किसी प्रकार से यूज नहीं कर पाएंगे।
टैक्स विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने 9 जनवरी 2023 को ट्वीट कर जानकारी दी है कि “इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो पैन होल्डर्स (PAN Holders) को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे 31.03.2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लें, अन्यथा 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द अपना पैन आधार से लिंक करा लें।”
क्या होगा पैन के निष्क्रिय हो जाने पर
अगर एक बार पैन (PAN) निष्क्रिय हो जाएगा, तो बिना पैनकार्ड के कोई भी व्यक्ति आई-टी रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएगा। इस कारण लंबित रिटर्न की प्रक्रिया नहीं होगी और लंबित रिफंड भी जारी नहीं होगा। वहीं, दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी और अधिक दर पर टैक्स में कटौती की आवश्यकता होगी।
कैसे करें आधार से पैन लिंक
– पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
– इसके बाद ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार विकल्प’ पर क्लिक करना होगा।
– यहां जाने के बाद अपना पैन और आधार नंबर डालें और फिर ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करना होगा।
– अगर आपका पैन पहले से ही आधार से लिंक है तो स्क्रीन पर ‘पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है’ मैसेज दिखेगा।
– अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है और एनएसडीएल पोर्टल पर चालान का पेमेंट किया है, तो पेमेंट की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा मान्य होगी।
– इसके बाद पैन और आधार की पुष्टि करने के बाद आपको एक पॉप-अप सूचना मिलेगी जिसमें कहा जाएगा कि आपके भुगतान विवरण सत्यापित हैं।
– जरूरी जानकारियां दर्ज करने के बाद लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी दर्ज करना होगा।
– इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कर अपना अनुरोध दर्ज करना होगा।
– अगर आपके द्वारा दी गयी ई-फाइलिंग पोर्टल पर पेमेंट विवरण प्रमाणित नहीं है और एनएसडीएल पोर्टल पर पहले ही राशि का पेमेंट किया हुआ है, तो लिंक अनुरोध जमा करने से पहले पैन धारकों को 4-5 कार्य दिवसों की प्रतीक्षा करनी होगी।