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PAN And Aadhar : पैन कार्ड को आधार से लिंक होने में चंद घंटे बाकी, कल से लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना, ये है आसान तरीका

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PAN And Aadhar : पैन और आधार कार्ड आज के समय में कितना जरूरी हो गया है ये तो सभी जानते हैं. इनका उपयोग ज्यादातर ऑनलाइन काम में किया जाता है, चाहे वह बैंक में हो या नया दस्तावेज़ बनाने के लिए। अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आज यानी 30 जून अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो तुरंत कर लें, नहीं तो आखिरी तारीख के बाद आपको दोहरा जुर्माना देना होगा।

आपको बता दें कि दोगुना जुर्माना देना होगा क्योंकि यूआईडीएआई ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक रखी थी और उसके बाद 500 रुपये के जुर्माने के साथ इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था.

अब आज पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख भी 500 रुपये की लेट फीस के साथ खत्म होने जा रही है, जिसके बाद आपको कल की तुलना में दोगुना यानी पूरे 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. अब कल यानी 1 जुलाई से ही. 1000 रुपये लेट फीस देने के बाद आप आधार-पैन लिंक करने की सुविधा ले सकेंगे।

पैन और आधार को कैसे लिंक करें? पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं।
इसके बाद लिंक आधार का विकल्प चुनें।
यहां क्लिक करें पर क्लिक करके पैन कार्ड विवरण दर्ज करें।
अगर आप आधार के साथ पैन कार्ड लिंक देखते हैं, तो आपका पैन और आधार लिंक हो गया है। यदि यह वहां दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे लिंक करना होगा।
वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं और लिंक आधार का विकल्प चुनें।

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