Pan Card Update: पैन कार्ड की जरूरत आज के समय में आर्थिक लेनदेन और कई जरूरी कामों के लिए होती है। इसके अलावा इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए भी पैन बहुत जरूरी होता है। देश के हर नागरिक को एनएसडीएल (NSDL) की ओर से एक विशेष नंबर दिया जाता है, जिसे पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। पैन कार्ड (Pan Card) को अब आधार (Aadhaar) से लिंक कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपका पैन रद्द हो जाएगा और आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
निष्क्रिय हो जाएंगे पैनकार्ड
वर्तमान नियमों के अनुसार अपने स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से लिंक krna बहुत जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैनकार्ड रद्द हो जाएगा और किसी प्रकार के लेनदेन करने में समर्थ नहीं होंगे। अब पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा खतम हो चुकी है। अब आप 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
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पैन और आधार को लिंक करने पर जुर्माना कैसे भरें
अगर आप अब अपना पैन आधार से लिंक कराना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके लिए आप एनएसडीएल पोर्टल पर भुगतान करने के लिए चालान संख्या आईटीएनएस 280 का उपयोग करके भर सकते हैं। आपको बता दें, इनकम टैक्स विभाग की Tax Information Network website (अन्य प्राप्तियां) पर प्रमुख शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा अन्य आयकर) और लघु शीर्ष 500 के साथ चालान संख्या आईटीएनएस 280 का यूज करके लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं।
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ये है अंतिम तारीख
इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है, वे अपने पैन को रद्द होने से पहले आधार से लिंक कर लें। पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि अब 30 जून 2023 तक हो गयी है। इनकम टैक्स ने अब भारत में रहने वाले निवासियों के लिए दोनों पहचान पत्रों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
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