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Pan Card: 30 जून तक नहीं किया पैन कार्ड लिंक, अब निष्क्रिय हुआ पैन कार्ड दोबारा कैसे होगा एक्टिव, जानें पूरी खबर

Pan Card Aadhaar Card Link: पैन कार्ड (Pan Card) आज के समय में बहुत जरूरी डॉक्युमेंट्स है और सरकार ने पैन को रखने के लिए इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य कार दिया था। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की थी। अब जिन पैन होल्डर्स ने अपना पैन कार्ड 30 जून 2023 तक आधार से लिंक नहीं करवाया है, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद पैन होल्डर्स को वित्तीय लेनदेन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, अभी तक सरकार ने पैन को आधार से लिंक (PAN link Aadhaar) करने के लिए कोई अंतिम तिथि में विस्तार नहीं किया है।

पैन कार्ड

जिन पैन होल्डर्स का पैन निष्क्रिय हो गया है, तो उसे दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए कुछ उपाय करना होगा, जिसमें 1000 रुपये के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 30 दिनों में पैन को दोबारा से एक्टिवेट करवा सकते हैं। इनकम टैक्स नियमों के नियम 114एएए के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए पैन होल्डर्स स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक

मार्च 2023 में सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार, निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 1000 रुपये के शुल्क लगेगा, जिसके बाद पैन कार्ड दोबारा से सक्रिय हो सकता है। हालांकि पैन के निष्क्रिय होने पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

पैन निष्क्रिय होने के बाद नहीं होंगे ये काम 

– अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय पैन से आईटीआर फाइल नहीं होगी।
– पैन निष्क्रिय होने पर लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
– पैन निष्क्रिय होने पर  लंबित रिफंड जारी नहीं होगा।
– पैन के निष्क्रिय हो जाने पर दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी।
– पैन के निष्क्रिय हो जाने पर ऊंची दर से टैक्स में कटौती होगी।
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