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Thursday, October 17, 2024
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PAN Card Update: पैन कार्ड होल्डर्स 15 दिन के अंदर करा लें ये काम, नहीं तो हो सकती है बड़ी मुश्किल, जाने क्या है खबर

Income tax department: पैन कार्ड होल्डर्स (PAN Card Holders) के लिए जरूरी खबर सामने आई है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग ने पैनकार्ड होल्डर्स को अलर्ट किया है कि सभी पैनकार्ड होल्डर्स, जिन्होंने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक (PAN Link Aadhaar) नहीं कराया है, वे 30 जून 2023 तक अपना पैन आधार से लिंक करा लें। पैनकार्ड एक ऐसा डॉक्युमेंट्स है जिसके बिना वित्तीय लेनदेन संभव नहीं है। आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है और अगर आपने 30 जून 2023 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया तो आप आईटीएआर दाखिल नहीं कर पाएंगे।

पैन को आधार से लिंक कराना है जरूरी  

पैन कार्ड के द्वारा इनकम टैक्स विभाग के पास लोगों के वित्तीय लेनदेन की जानकारी होती है। इसके अलावा नागरिकों के द्वारा किये गए लेनदेन का रिकॉर्ड पैन नंबर के द्वारा एकत्रित रहता है। आपको बता दें, भारत के प्रत्येक नागरिक को एनएसडीएल की ओर से एक ही पैनकार्ड जारी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने दो पैन कार्ड बनवाएं हैं, तो आधार से लिंक होने के बाद एक पैनकार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक

– पैन को आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको  इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
– वेबसाइट पर जानें के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपने पैन और आधार का नंबर दर्ज करना होगा।
– इसके बाद आधार कार्ड के डेटा के अनुसार अपनी सारी डिटेल यहां दर्ज करनी होगी।
– फिर जानकारी वेरिफाई करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
– इसके बाद “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
– इस प्रक्रिया के बाद आपका पैन आधारकार्ड से लिंक हो जाएगा।

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